चुनाव आयोग: मतपत्र पर निशान लगाने से वोट रद्द हो सकता है
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मूल स्रोत:inn.co.il
मुख्य निष्कर्ष
- अनधिकृत निशान वोट को अमान्य कर सकते हैं।
- मतपत्र पर हस्ताक्षर या चित्र बनाना मना है।
- खाली मतपत्र भरते समय केवल नीले पेन का उपयोग करें।
- नियमों का पालन करना वोट की वैधता के लिए जरूरी है।
26वीं नेसेट (इजरायली संसद) के चुनावों के मद्देनजर, केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं के बीच, आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतपत्र पर अनधिकृत निशान, हस्ताक्षर, चित्र या अतिरिक्त शब्द पाए जाने पर उस वोट को तुरंत अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। यह नियम मतदान की गोपनीयता बनाए रखने और किसी भी प्रकार के हेरफेर को रोकने के लिए बनाया गया है।
आयोग ने जोर देकर कहा है कि मतपत्र को साफ और आधिकारिक डिजाइन के अनुरूप होना चाहिए। किसी भी प्रकार का बदलाव कानून के खिलाफ है और इसे मतदाता की पहचान उजागर करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए, नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे मतदान केंद्र में मिले आधिकारिक मतपत्रों का ही उपयोग करें।
यदि किसी मतदाता को अपनी पसंद की पार्टी का मतपत्र नहीं मिलता है, तो आयोग ने एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है: एक खाली सफेद मतपत्र का उपयोग करना। इस स्थिति में, मतदाता को केवल नीले पेन का उपयोग करके पार्टी के अक्षर और उसका नाम (यदि कोई हो) लिखना होगा। यह हिब्रू या अरबी में लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई अन्य टिप्पणी या कलात्मक निशान नहीं होने चाहिए। इन निर्देशों का सख्ती से पालन करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक का वोट सही ढंग से गिना जाए और चुनाव परिणाम सटीक रहें।
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