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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 9/11 हमले के साजिशकर्ता की अपील ठुकराई
राजनीतिस्रोत की भाषा: Hebrew

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 9/11 हमले के साजिशकर्ता की अपील ठुकराई

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मूल स्रोत:inn.co.il

मुख्य निष्कर्ष

  • अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की याचिका खारिज की।
  • निचली अदालत का वह फैसला बरकरार है जिसमें समझौते को रद्द करने को वैध माना गया था।
  • तत्कालीन रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 2024 में इन समझौतों को रद्द किया था।
  • इस फैसले के बाद मौत की सजा मिलने की संभावना फिर से जीवंत हो गई है।

ग्वांतानामो बे जेल में बंद प्रमुख आतंकवादियों के मुकदमों से जुड़ा कानूनी विवाद उस समय एक नए मोड़ पर पहुंच गया जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद निचली संघीय अपीलीय अदालत का वह फैसला पूरी तरह प्रभावी हो गया है जिसमें सरकार के उस अधिकार को सही ठहराया गया था जिसके तहत रक्षा विभाग ने आतंकवादियों के साथ किए गए समझौतों को रद्द कर दिया था। इस पूरी कानूनी जंग के केंद्र में खालिद शेख मोहम्मद हैं, जिन्हें वर्ष 2001 के घातक हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है, इन हमलों ने वैश्विक सुरक्षा और खुफिया तंत्र की रूपरेखा को हमेशा के लिए बदल दिया था।

इस कानूनी विवाद की जड़ें उन शुरुआती समझौतों में निहित थीं जिन्हें सैन्य आयोगों के समक्ष चल रही लंबी और जटिल न्यायिक प्रक्रियाओं को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया था। उन प्रस्तावित शर्तों के तहत, आरोपियों को मौत की सजा के बजाय उम्रकैद की सजा स्वीकार करने के एवض में अपने अपराध स्वीकार करने थे। इन समझौतों के समर्थकों का तर्क था कि इससे पीड़ित परिवारों को एक प्रकार की तसल्ली और न्याय मिल सकेगा, साथ ही उन अंतहीन कानूनी अड़चनों से भी बचा जा सकेगा जिन्होंने ग्वांतानामो में चल रहे मुकदमों को दशकों से अटका रखा है।

हालांकि, रक्षा प्रतिष्ठान के हस्तक्षेप के बाद इस मामले का राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। वर्ष 2024 में, तत्कालीन रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सार्वजनिक घोषणा के कुछ ही दिनों बाद इन समझौतों को अचानक खारिज कर दिया, उनका तर्क था कि आतंकवाद से जुड़े इतने संवेदनशील और ऐतिहासिक मामलों में व्यापक राजनीतिक आम सहमति की आवश्यकता होती है। इस यू-टर्न के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने तुरंत कानूनी कदम उठाए और तर्क दिया कि सरकार एक बार विधिवत हस्ताक्षरित समझौतों से पीछे नहीं हट सकती।

निचली अदालतों ने सरकार के पक्ष को सही ठहराते हुए फैसला सुनाया कि रक्षा मंत्री के पास समझौते के अंतिम रूप से लागू होने से पहले उसे रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा याचिका ठुकराए जाने के बाद अब यह मामला वापस उन सैन्य आयोगों के पास चला गया है जहां मौत की सजा का प्रावधान एक बार फिर से कानूनी रूप से संभव बना हुआ है।

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